बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना से राज्य के उन विकलांग लोगों को मदद मिलेगी जो केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते। हर महीने लाभार्थी को 400 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। योजना का मकसद विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें।
यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरी किसी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे। राज्य सरकार ने इसे इस तरह बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका फायदा उठा सकें। आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान रखा गया है। लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के मुख्य बिंदु
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2026 में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर आवेदक को पता होनी चाहिए। योजना का नाम बिहार विकलांग पेंशन योजना है और यह पूरी तरह राज्य सरकार की योजना है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ली जा सकती है।
योजना में हर महीने 400 रुपये की पेंशन मिलती है। यह राशि छोटी लग सकती है लेकिन विकलांग लोगों के लिए रोजाना के खर्च में बड़ी मदद करती है। सरकार ने यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई है जो केंद्र की योजना से छूट गए हैं।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आसान शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही कम से कम पिछले 10 साल से बिहार में रहना जरूरी है। व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए और उसके पास कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
योजना में आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। मतलब चाहे कितनी भी कमाई हो, लाभ मिल सकता है। आयु की भी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। कोई भी उम्र का विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक दूसरी किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।
नीचे पात्रता की सभी शर्तें एक साथ दी गई हैं:
| पात्रता की शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | बिहार का मूल निवासी, पिछले 10 साल से रह रहा हो |
| विकलांगता | कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र |
| आय सीमा | कोई सीमा नहीं |
| आयु सीमा | कोई सीमा नहीं |
| अन्य पेंशन | किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन न ले रहा हो |
जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात साथ रखने होते हैं। इनमें आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। अगर जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो उसे भी जोड़ सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र या पता प्रमाण के तौर पर कोई सरकारी दस्तावेज काम आ सकता है। बैंक खाते की जानकारी और पासबुक की कॉपी भी देनी पड़ती है। मोबाइल नंबर तो अनिवार्य है। अगर ईमेल आईडी है तो उसे भी भर सकते हैं।
| जरूरी दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | अनिवार्य |
| विकलांगता प्रमाण पत्र | 40% या उससे ज्यादा |
| पासपोर्ट साइज फोटो | हाल की |
| निवास प्रमाण पत्र | स्थायी पता प्रमाण |
| बैंक खाता विवरण | पासबुक कॉपी |
| मोबाइल नंबर | सक्रिय नंबर |
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करना बहुत आसान है। सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विकल्प चुनें। फिर बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना का नाम चुनना होगा।
इसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। पूरा पता जैसे जिला, पंचायत, गांव और थाना का नंबर डालें। विकलांगता का प्रतिशत और बैंक की पूरी जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेजों पर टिक करें और अपलोड करें।
अंत में स्व-घोषणा पर सहमति दें और फॉर्म सबमिट कर दें। अगर सब कुछ सही रहा तो आवेदन सफल हो जाएगा। गलत जानकारी देने पर बाद में राशि वापस ली जा सकती है। इसलिए सभी जानकारी ध्यान से भरें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते, वे ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ब्लॉक ऑफिस से लें। फॉर्म को अच्छे से भरें और सभी जरूरी कागजात संलग्न करें।
फिर इसे अपने ब्लॉक ऑफिस में लोक सेवा अधिकार काउंटर पर जमा करें। वहां से आपको एक रसीद मिलेगी। इसे संभाल कर रखें। आवेदन की स्थिति की जानकारी एसएमएस या ईमेल से मिलेगी।
अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो स्वीकृति की रसीद उसी काउंटर से पहचान पत्र दिखाकर ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है ताकि किसी को परेशानी न हो।
योजना का निष्कर्ष
बिहार सरकार ने विकलांग पेंशन योजना शुरू करके उन विकलांग नागरिकों को सहारा दिया है जो केंद्र की योजना से बाहर थे। हर महीने 400 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जो बिहार के निवासी हैं, कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता रखते हैं और दूसरी कोई पेंशन नहीं ले रहे।
यह कदम विकलांग लोगों की आर्थिक मदद करता है। आगे चलकर जरूरतमंद लोग आसानी से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से राज्य के हजारों विकलांग नागरिकों को राहत मिलेगी।