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Income Tax on FD: बैंक FD पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा?

नमस्कार दोस्तों! सोशल मीडिया और कई न्यूज साइट्स पर वायरल हो रही खबर कि बैंक FD पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, यह पूर्ण रूप से गलत और भ्रामक है। दिसंबर 2025 में कोई ऐसा नया नियम लागू नहीं हुआ है जिसमें बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज पर पूर्ण टैक्स छूट मिल रही हो। FD का ब्याज अभी भी “Income from Other Sources” के तहत टैक्सेबल है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है।

हालांकि, बजट 2025 में कुछ राहतें दी गई हैं, जिनसे कई लोग (खासकर सीनियर सिटीजन और कम आय वाले) प्रभावी रूप से टैक्स नहीं या कम टैक्स दे रहे हैं। आइए सच्चाई जानते हैं और वायरल क्लेम को क्लियर करते हैं!

वायरल क्लेम क्यों गलत है?

  • कोई पूर्ण छूट नहीं: FD ब्याज पर टैक्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यह आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और स्लैब रेट से टैक्स लगता है।
  • मिसलीडिंग न्यूज: कई साइट्स ने TDS थ्रेशोल्ड बढ़ने और न्यू टैक्स रिजीम में हाई एग्जेम्प्शन को “नो टैक्स” बता दिया, लेकिन यह केवल कुछ मामलों में लागू होता है।
  • बजट 2025 अपडेट्स (FY 2025-26 से):
    • TDS थ्रेशोल्ड बढ़ा: नॉन-सीनियर के लिए ₹40,000 से ₹50,000, सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000 से ₹1 लाख। इससे ब्याज इस लिमिट तक TDS नहीं कटेगा।
    • न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन ₹4 लाख तक, रिबेट के साथ कुल आय ₹12 लाख तक टैक्स-फ्री (अगर केवल FD ब्याज ही आय है)।
    • सीनियर सिटीजन को Section 80TTB के तहत ₹50,000 तक डिडक्शन (पुराने रिजीम में)।

किन लोगों को “नो टैक्स” का फायदा मिल सकता है?

  • अगर कुल आय कम है: न्यू रिजीम में ₹12 लाख तक FD ब्याज पर जीरो टैक्स (अगर कोई दूसरी आय नहीं)।
  • सीनियर सिटीजन: TDS लिमिट ₹1 लाख + 80TTB डिडक्शन से कई सीनियर को टैक्स नहीं देना पड़ता।
  • फॉर्म 15G/15H: अगर कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो बैंक को यह फॉर्म सबमिट करें – TDS नहीं कटेगा।
  • उदाहरण: ₹50 लाख FD पर 7-8% ब्याज से सालाना ~₹3.5-4 लाख ब्याज – अगर यही एकमात्र आय है, तो न्यू रिजीम में ज्यादातर टैक्स-फ्री।

FD ब्याज पर टैक्स कैसे बचाएं?

  • फॉर्म 15G/15H सबमिट करें अगर आय कम है।
  • न्यू टैक्स रिजीम चुनें अगर स्लैब कम है।
  • टैक्स-सेविंग FD (5 साल) में निवेश – Section 80C में ₹1.5 लाख तक डिडक्शन।
  • ब्याज को अलग-अलग बैंक में स्प्रेड करें ताकि TDS थ्रेशोल्ड क्रॉस न हो।

दोस्तों, FD अभी भी सुरक्षित निवेश है, लेकिन टैक्स प्लानिंग जरूरी है। वायरल न्यूज से बचें और ऑफिशियल सोर्स (incometaxindia.gov.in) चेक करें। अगर आपका FD है, तो कमेंट्स में बताएं कितना ब्याज मिल रहा है? स्टे अपडेटेड!

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